दम तोड़ती दिल्ली: वायु प्रदूषण से जूझता शहर
Delhi pollution
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए आदेशों के एक सेट की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की।सारांश
●सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण से निपटने की प्रमुख योजना-- विषम-सम कार राशनिंग-- की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।
●शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों, विशेष रूप से भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से कहा कि वे पराली जलाने पर जल्द से जल्द रोक लगाएं।
●दिल्ली की हवा में जहरीली स्थिति बनी हुई है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता मंगलवार को 'बेहद खराब' श्रेणी में थी।
दिल्ली के वायु प्रदूषण की खबर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के विषम-सम वाहन योजना पर सवाल उठाया और राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने योजना को "मात्र दिखावा" भी कहा।
विषम-सम योजना पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा, "दिल्ली में विषम-सम लागू किया गया है, लेकिन क्या यह कभी सफल हुआ है? यह सब दिखावा है।" दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि विषम-सम कार राशनिंग योजना, जो केवल विषम या केवल सम संख्या प्लेट वाली कारों को एक निश्चित तिथि पर चलने की अनुमति देती है, 13 से 20 नवंबर तक लागू की जाएगी।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए आदेशों के एक सेट की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। केवल विषम-सम योजना ही नहीं, बल्कि शीर्ष अदालत ने पराली जलाने के मुद्दे पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों, विशेष रूप से भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से पराली जलाने पर शीघ्र रोक लगाने का आदेश दिया। "हम चाहते हैं कि इसे (पराली जलाना) बंद कर दिया जाए। हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोकना होगा। कुछ न कुछ तुरंत किया जाना चाहिए," शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा।
"लोगों को इस तरह नहीं मरने दे सकते," शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण की स्थिति के प्रति सहनशीलता नहीं बरतेगी। "सब कुछ सुलझाया जाना चाहिए, हम इस स्तर पर बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख रहे हैं," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

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